DGCA ने एयर विस्तारा पर लगाया 70 लाख रुपए का जुर्माना, इस नियम की अनदेखी के बाद लिया एक्शन
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनी एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने पिछले साल अक्टूबर में एक नियम की अनदेखी की थी।
Air Vistara
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DGCA fined Air Vistara : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनी एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. एयर विस्तारा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यूनतम उड़ानों से कम उड़ान सेवाओं के संचालन करने पर ये कार्रवाई की गई है। डीजीसीए के मुताबिक एयरलाइन ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है. ये फाइन अक्टूबर 2022 में एयरलाइन की तरफ से नियमों की अनदेखी करने के लिए लगाया गया है. गौरतलब है कि देश का पूर्वोत्तर इलाकों में सीमित उड़ान सेवाएं हैं.
नियमों को लेकर डीजीसीए सख्त
डीजीसीए के नियमों के मुताबिक हर एयरलाइन कंपनियों हर एक क्षेत्र में न्यूनतम उड़ानों के बारे में बताया जाता है. डीजीसीए न्यूनतम उड़ानों की संख्या से जुड़े नियमों को लेकर बेहद सख्त है. एयर विस्तारा ने इसी नियम की अनदेखी की है. गौरतलब है कि इससे पहले दुबई से मुंबई आ रही एयर विस्तारा की फ्लाइट में भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था. इटली की एक महिला इकोनॉमी क्लास की टिकट लेकर बिजनेस क्लास में बैठने की जिद करने लगी थी. महिला ने फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को गालियां दी और उनके साथ मारपीट की. कुछ देर बाद अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे और नग्न अवस्था में कॉरिडोर में चलने लगी थी.
DGCA had imposed a Rs 70 lakh fine on Air Vistara for not operating minimum number of mandated flights to underserved areas of country's northeast. The fine was imposed in Oct last yr for not complying with rules. Airline paid the fine: DGCA(Directorate General of Civil Aviation) pic.twitter.com/7zVF0zNu5u
— ANI (@ANI) February 6, 2023
तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटी थी फ्लाइट
जनवरी 2023 में एयर विस्तारा की दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी. इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। डीजीसीए के मुताबिक हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने के कारण विमान उड़ान भरने के बाद वापस लौट आया था. हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की सूचना पायलट ने एटीसी को दी थी. इस फ्लाइट में लगभग 140 यात्री सवार थे. किसी को जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
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आपको बता दें कि फ्लाइट में महिला के साथ बदसुलूकी के मामले में भी एयर इंडिया पर भी डीजीसीए ने जुर्माना लगाया था. वहीं, पायलट को भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था.
01:11 PM IST